Breaking News : दो वर्षों से कार्यरत 22000 शिक्षक को पटना हाई कोर्ट ने अयोग्य घोषित किया - Bihar Teacher Latest News

Breaking News : दो वर्षों से कार्यरत 22000 शिक्षक को पटना हाई कोर्ट ने अयोग्य घोषित किया - Bihar Teacher Latest News

Breaking News : दो वर्षों से कार्यरत 22000 शिक्षक को पटना हाई कोर्ट ने अयोग्य घोषित किया - Bihar Teacher Latest News

Bihar Teacher News : पटना हाई कोर्ट ने छठे चरण में नियुक्त हुए  B.Ed धारी प्राथमिक शिक्षकों को अयोग्य घोषित कर दिया है। Bihar 6th Phase में नियुक्त हुए बीएड पास शिक्षकों की संख्या लगभग 22,000 है। ये लगातार 2 वर्षों से अपनी सेवा दे रहे थे, इन्होने शायद यह कल्पना नहीं की होगी की उन्हें यह दिन भी देखना पड़ेगा।


आपको बता दें, छठे चरण में जब इन शिक्षकों को नियुक्त किया गया था तो यह पहले ही स्पष्ट किया गया था कि उनकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन रहेगा। और जैसा कि हम सब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी 11 अगस्त 2023 की फैसले के अनुसार प्राथमिक शिक्षक के लिए बीएड डिग्री धारी योग्य नहीं है। और इसी फैसले को आधार मानते हुए पटना हाईकोर्ट ने छठे चरण में नियुक्त बीएड डिग्री धारी शिक्षकों को अयोग्य करार दिया है।


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पटना हाई कोर्ट के द्वारा जारी फैसले के अनुसार लगभग 22,000 शिक्षक जो B.Ed के डिग्री के आधार पर छठे चरण में बिहार शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए थे, वे अब प्राथमिक शिक्षक के लिए योग्य नहीं है यानी कि उनको प्राथमिक शिक्षक के पद से हटा दिया गया।


2 वर्ष नौकरी करने के बाद उनको इस तरह से हटाना उनके लिए काफी दिक्कत की बात है। हाईकोर्ट ने कहा कि  सरकार को रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए फिर से कार्य करना पपड़ेगा, यह सरकार को सोचना है कि रिक्त पदों को किस प्रकार भरेगी और इन पदों को भरने के लिए एनसीटीई के गाइडलाइन को ध्यान में रखकर पूरा करना है।

 

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